उन्होंने कहा कि अस्थाई शेड से आतिशबाजी विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व संबंधित परिसरों का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों का परीक्षण करना अनिवार्य है।
केवल उन्हीं स्थानों को अनुमोदित किया जाए, जो घनी आबादी से दूर खुले एवं अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हों।
उन्होंने निर्देश दिए कि लाइसेंसधारियों द्वारा नियम-84 के अंतर्गत वांछित सभी प्रतिबंधों तथा संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल, आगरा द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।