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24 अक्टूबर 2026 · नई दिल्लीई-पेपरलॉगिन
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बदायूँ दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय हेतु कड़े निर्देश

बदायूँ दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय हेतु कड़े निर्देश
बदायूँ दीपावली पर्व पर आतिशबाजी विक्रय हेतु कड़े निर्देश — ब्रेकिंग न्यूज़ | City News 24

बदायूँ: 23 अक्टूबर। जिला मजिस्ट्रेट अवनीश राय ने नगर मजिस्ट्रेट, सभी उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी पुलिस, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी तथा सभी थाना प्रभारी/प्रभारी निरीक्षकों को निर्देशित किया है कि अस्थाई शेड से आतिशबाजी भंडारण एवं विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में विस्फोटक नियमावली, 2008 (संशोधित) के नियम 84 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 09 जनवरी 2019 का पूर्णतः अनुपालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि अस्थाई शेड से आतिशबाजी विक्रय अनुज्ञप्ति जारी करने से पूर्व संबंधित परिसरों का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा मानकों का परीक्षण करना अनिवार्य है। केवल उन्हीं स्थानों को अनुमोदित किया जाए, जो घनी आबादी से दूर खुले एवं अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हों। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि सभी नगर मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी पुलिस एवं अग्निशमन अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि 24 अक्टूबर 2026 तक अपने-अपने क्षेत्रों का निरीक्षण कर चयनित स्थलों की सूची एवं स्पष्ट आख्या उनके कार्यालय को उपलब्ध कराएँ, ताकि दीपावली पर्व से पूर्व ही जनपद में आतिशबाजी के अस्थाई लाइसेंस समयबद्ध तरीके से निर्गत किए जा सकें। उन्होंने निर्देश दिए कि लाइसेंसधारियों द्वारा नियम-84 के अंतर्गत वांछित सभी प्रतिबंधों तथा संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, मध्यांचल, आगरा द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाए। बिना अनुज्ञप्ति आतिशबाजी का भंडारण अथवा विक्रय पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी कि यदि निर्देशों के पालन में शिथिलता बरती जाती है और किसी प्रकार की घटना घटित होती है तो संबंधित अधिकारी स्वयं इसके लिए उत्तरदायी होंगे।


Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh
Block Reporter · City News 24
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